अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को CBI का नोटिस, 23 अक्टूबर को देहरादून में होना होगा पेश
अंकिता भंडारी केस में बड़ा अपडेट आया है. दरअसल, इस केस में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को सीबीआई का नोटिस आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होना है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में सीबीआई कोर्ट ने उर्मिला सनावर को नार्को टेस्ट के लिए नोटिस जारी किया है. उन्हें 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे देहरादून की स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीबीआई) अदालत में पेश होना है. उर्मिला सनावर ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने पूछताछ के दौरान नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति दी थी. अब इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें देहरादून बुलाया गया है.
उर्मिला सनावर के मुताबिक, 18 अक्टूबर को सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी. उनके अनुसार, पूछताछ करीब चार घंटे तक चली. इस दौरान अधिकारियों ने उनसे नार्को टेस्ट कराने को लेकर उनकी राय पूछी थी. उर्मिला का कहना है कि उन्होंने इसके लिए सहमति दे दी थी.
बुधवार को आया था फोन
उर्मिला ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे सीबीआई के एक अधिकारी का फोन आया. अधिकारी ने पूछा कि वह घर पर हैं या नहीं. उस समय वह किसी काम से बाहर थीं. घर पहुंचने के बाद उन्हें नोटिस दिया गया, जिसमें 23 अक्टूबर को देहरादून में पेश होने के लिए कहा गया है. सीबीआई की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उर्मिला सनावर ने कहा कि अगर इसी तेजी से न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ती तो अंकिता भंडारी के माता-पिता को इंडिया गेट के बाहर धरना देने की नौबत शायद नहीं आती. उन्होंने कहा कि इस मामले में उत्तराखंड की जनता की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और परिवार को न्याय मिलना चाहिए.
उर्मिला ने सीबीआई की जांच की पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी पिछले करीब नौ महीने से ठंडे बस्ते में थी. उनके मुताबिक, यदि इस मामले को लेकर आवाज नहीं उठाई जाती और विपक्ष इसे नहीं उठाता तो शायद जांच में तेजी नहीं आती.
उर्मिया सानवर ने बयान में क्या कहा?
उर्मिला सनावर ने अपने बयान में कहा कि सीबीआई की पूछताछ अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो के सिलसिले में हुई थी. उन्होंने दावा किया कि पूछताछ के दौरान उनसे जो सवाल किए गए, उनके बारे में उन्होंने जांच अधिकारियों को जानकारी दी . उर्मिला का कहना है की पूछताछ के बाद अधिकारियों ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति मांगी थी, जिस पर उन्होंने हामी भर दी। अब उन्हें अदालत में उपस्थित होकर इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी है.
देहरादून की स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीबीआई) अदालत की ओर से जारी नोटिस में उर्मिला सनावर को 23 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे पेश होने का निर्देश दिया गया है. अदालत में यह सुनिश्चित किया जाना है कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए उनकी सहमति स्वतंत्र और स्वैच्छिक है.




